जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्साधिकारी भर्ती-2020 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजकुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 22 दिसंबर को 450 पदों के लिए निकाली इस भर्ती में प्रावधान था कि जो अभ्यर्थी अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा. याचिका में कहा गया कि अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा 55 साल की थी और याचिकाकर्ता इस आयु सीमा के तहत अस्थाई रूप से नियुक्त हुए थे.