राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी प्रवेश परीक्षा में दें आर्थिक पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षणः राजस्थान हाईकोर्ट

ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी प्रवेश परीक्षा, 2019 में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण देने का राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.

By

Published : Sep 10, 2019, 8:58 PM IST

Rajasthan high court news, राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद मंत्रालय और ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सहित अन्य को आदेश दिए हैं कि ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी प्रवेश परीक्षा, 2019 में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दें. इसके साथ ही अदालत ने आर्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षित दस फीसदी सीटों के लिए अलग से काउन्सलिंग करने को कहा है.

पढ़ें- अब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से सीधे कर सकेंगे संवाद...ऐप और वेबसाइट लॉन्च

अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आता है तो उसे निर्धारित कॉलेज आवंटित की जाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- कोटा में आत्महत्या को रोकने में जुटी होप सोसायटी...अब तक 300 जिंदगियां बचाई

याचिका में अधिवक्ता विकास जैन ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने गत 12 जनवरी को अधिसूचना जारी कर आर्थिक पिछड़ों को शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था. याचिका में कहा गया कि आयुर्वेद मंत्रालय के अधीन आने वाले ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने पीजी प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देते हुए दस फीसदी पदों पर अलग से काउन्सलिंग करने को कहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details