जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 (Police Sub Inspector Recruitment 2021) की लिखित परीक्षा में हुई नकल और पेपर लीक से जुड़े मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 मई तक जवाब पेश नहीं होने की सूरत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती को पेश होकर जवाब देने को कहा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश छोटाराम और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एसआई भर्ती को लेकर गत 13 सितंबर से 15 सितंबर तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इस भर्ती का पेपर आउट हुआ था और कई सेंटर्स पर नकल भी हुई थी. इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. इसके बावजूद भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब आरपीएससी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने जा रही है.