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ऑडियो क्लिप मामले में जांच के आदेश, संजय जैन की पुलिस अभिरक्षा की अवधि बढ़ाई

जयपुर शहर की निचली अदालत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की ऑडियो क्लिप से जुड़े मामले में अशोक नगर थाना पुलिस को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अदालत ने मामले में संजय जैन की पुलिस अभिरक्षा को 12 अगस्त तक बढ़ा दिया है.

The case of horse trading,  Audio clip case
ऑडियो क्लिप मामले में जांच के आदेश

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Published : Aug 10, 2020, 8:27 PM IST

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की ऑडियो क्लिप से जुड़े मामले में अशोक नगर थाना पुलिस को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज की ओर से दायर परिवाद पर दिए. वहीं, दूसरी ओर अदालत ने मामले में संजय जैन की पुलिस अभिरक्षा को 12 अगस्त तक बढ़ा दिया है.

परिवाद में कहा गया कि महेश जोशी और रणदीप सुरजेवाला सहित अन्य लोग भाजपा की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने में जुटे हुए हैं. उनकी ओर से झूठे बयान दिए जा रहे हैं. भाजपा की मानहानि करने की नियत से सीएम हाउस में षड्यंत्र रचा गया और छदम लोगों की आवाजों को कूट रचित कर मिथ्या रूप से इसे भाजपा के प्रतिष्ठित नेताओं की आवाज होना बताकर करोड़ों रुपए के लेन-देन का मिथ्या अंकन किया गया.

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परिवाद में कहा गया कि ऑडियो टेप में भाजपा और उसके नेता गजेंद्र सिंह शेखावत व अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को निशाना बनाकर क्षतिकारित की गई है. ऑडियो सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने सभी मीडियाकर्मी तक पहुंचाया. परिवाद में यह भी कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा और सुरजेवाला ने ऑडियो टेप के आधार पर सार्वजनिक रूप से भाजपा के खिलाफ बयानबाजी की है. ऐसे में दोषी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की जांच अशोक नगर थाना पुलिस को सौंपी है.

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