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जयपुर आरटीओ कार्यालय के एक अधिकारी का आदेश बना चर्चा का विषय...जानें क्या है आदेश

जयपुर आरटीओ कार्यालय में इन दिनों एक अधिकारी का आदेश चर्चा में बना हुआ है. अधिकारी ने कोलकाता जिला न्यायालय के फैसले को जयपुर आरटीओ कार्यालय में लागू कर दिया.

Kolkata District Court,  Jaipur RTO Office
जयपुर आरटीओ कार्यालय

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Published : Dec 5, 2020, 5:35 PM IST

जयपुर.आरटीओ कार्यालय में इन दिनों एक अफसर का आदेश चर्चा में बना हुआ है. आदेश के अंतर्गत एक अधिकारी के द्वारा ई-रिक्शा चालकों के पंजीयन पर रोक लगा दी गई थी. कोलकाता जिला न्यायालय के फैसले को अधिकारी ने जयपुर आरटीओ कार्यालय में लागू कर दिया. इस आदेश को लागू करने से पहले अधिकारी ने ना तो उच्च स्तर के अधिकारियों से पूछा और ना ही इसकी पूरी जानकारी दी गई.

बता दें कि डीटीओ दयाशंकर गुप्ता ने अचानक से एक आदेश जारी कर ई-रिक्शा पंजीयन पर रोक लगा दी थी. ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि कोलकाता कोर्ट ने यह रोक लगाई है. इसको लेकर ई-रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के लोगों की ओर से विरोध भी किया गया. वहीं, जब यह मामला परिवहन मुख्यालय तक पहुंचा तो विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर नानूराम चोयल ने डीटीओ दया शंकर गुप्ता को फटकार लगाई. इसके बाद शुक्रवार शाम को ई-रिक्शा का पंजीयन करने का आदेश दोबारा से जारी किया गया.

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जानकारी के अनुसार डीटीओ दया शंकर गुप्ता ने आदेश जारी करने से पहले ना ही परिवहन आयुक्त रवि जैन और ना ही ज्वाइंट कमिश्नर नानूराम चोयल को जानकारी दी. उच्च अधिकारियों से बिना पूछे ही दयाशंकर गुप्ता ने यह आदेश जारी कर दिया था. परिवहन मुख्यालय में यह मामला सामने आया तो फिर से जगतपुरा आरटीओ कार्यालय के अंतर्गत ई-रिक्शा पंजीयन का कार्य शुरू किया गया.

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