जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े ढाई करोड़ रुपए के खान आवंटन रिश्वत मामले में ईडी कोर्ट की ओर से 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने और आरोपियों के जमानत-मुचलके जब्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को 17 फरवरी को ईडी कोर्ट में पेश होने को कहा है.
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश आरोपी संजय सेठी, श्यामसुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. हाईकोर्ट में आरोपी संजय सेठी ने न्यूरोलॉजी डिस-आर्डर, श्याम सुंदर सिंघवी ने स्पाइन इंजरी व पंकज गहलोत ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए ईडी मामलों की कोर्ट में पेशी से छूट देने का आग्रह किया था. वहीं राज्य सरकार के लोक अभियोजक शेरसिंह महला ने कहा कि यह मामला करोड़ों रुपए के खान घोटाले से संबंधित है और आरोपी जानबूझकर ईडी मामलों की कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं. इसलिए उनकी याचिकाओं को खारिज किया जाए.