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खान आवंटन घूसकांड के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने का आदेश रद्द - राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े ढाई करोड़ रुपए के खान आवंटन रिश्वत मामले में ईडी कोर्ट की ओर से 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने और आरोपियों के जमानत-मुचलके जब्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है. वहीं कोर्ट ने आरोपियों को 17 फरवरी को ईडी कोर्ट में पेश होने को कहा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट भवन

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Published : Jan 17, 2020, 8:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े ढाई करोड़ रुपए के खान आवंटन रिश्वत मामले में ईडी कोर्ट की ओर से 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने और आरोपियों के जमानत-मुचलके जब्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को 17 फरवरी को ईडी कोर्ट में पेश होने को कहा है.

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश आरोपी संजय सेठी, श्यामसुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. हाईकोर्ट में आरोपी संजय सेठी ने न्यूरोलॉजी डिस-आर्डर, श्याम सुंदर सिंघवी ने स्पाइन इंजरी व पंकज गहलोत ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए ईडी मामलों की कोर्ट में पेशी से छूट देने का आग्रह किया था. वहीं राज्य सरकार के लोक अभियोजक शेरसिंह महला ने कहा कि यह मामला करोड़ों रुपए के खान घोटाले से संबंधित है और आरोपी जानबूझकर ईडी मामलों की कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं. इसलिए उनकी याचिकाओं को खारिज किया जाए.

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गौरतलब है कि ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने गत 3 जनवरी को याचिकाकर्ताओं सहित अन्य आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया था. वहीं आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी व पुष्कर राज आमेटा के खिलाफ पुन: गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था. मामले के अनुसार खान आवंटन रिश्वत मामले में एसीबी ने 19 सितंबर 2015 को नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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