जयपुर.राजधानी के चित्रकूट थाना इलाके में एक युवक को दुबई में नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी करने का मामला (Fraud on pretext of getting a job in Dubai) सामने आया है. ठगी के संबंध में दयानंद मार्ग नेमी नगर निवासी प्रह्लाद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है की पीड़ित वैशाली नगर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिसे 2 महीने पहले एक ईमेल प्राप्त हुआ. ई-मेल में पीड़ित को दुबई की एक नामी कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया. ईमेल में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर पीड़ित की बात विशाल शर्मा नामक व्यक्ति से हुई, जिसने दुबई में नौकरी लगाने की बात कहते हुए एक फॉर्म भरने के लिए कहा और 2 हजार रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवा (Fraud on pretext of getting a job in Dubai) लिए.
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इसके बाद विशाल नामक व्यक्ति ने पीड़ित से मेडिकल, अप्वाइंटमेंट लेटर, इंश्योरेंस आदि के नाम पर अलग-अलग खातों में कुल 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद विशाल ने पीड़ित का कोटक महिंद्रा बैंक में एक एनआरआई अकाउंट खुलवाया और उस खाते का एटीएम कार्ड नोएडा में सुमित मिश्रा नामक व्यक्ति को पोस्ट करने के लिए कहा. जिस पर पीड़ित ने अपने एनआरआई बैंक खाते का एटीएम कार्ड नोएडा के पते पर सुमित मिश्रा को पोस्ट कर दिया.
पीड़ित करने लगा इंटरव्यू की तैयारी लेकिन हो गई ठगी
इसके बाद विशाल ने पीड़ित को उसके इंटरव्यू की तारीख बताई और साथ ही तैयारी करने के लिए कहा. इसके बाद पीड़ित इंटरव्यू की तैयारी में जुट गया और जो तारीख विशाल ने इंटरव्यू के लिए बताई थी उससे 1 दिन पहले जब पीड़ित ने विशाल से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो विशाल का फोन स्विच ऑफ आया.
वहीं, विशाल की ओर से बताई गई तारीख पर पीड़ित के पास इंटरव्यू के लिए कोई भी कॉल नहीं आया. इसके बाद पीड़ित ने अनेक बार विशाल से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विशाल का फोन स्विच ऑफ आया. पीड़ित ने जब सुमित मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका भी फोन स्विच ऑफ आया. इस प्रकार से ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित चित्रकूट थाने पहुंचा और जब ठगी का मामला दर्ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने से इनकार कर दिया.
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इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की दखलंदाजी के बाद चित्रकूट थाने में पीड़ित की शिकायत दर्ज की गई. फिलहाल, पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर ट्रांजैक्शन डिटेल व मोबाइल नंबर के आधार पर जांच करना शुरू किया है.