जयपुर. प्रदेश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता बढ़ते प्याज की कीमत को लेकर परेशान है. खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा मानदंड लागू करने का आदेश जारी किया है.
खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1980 के शेड्यूल- II के मद संख्या 8 पर प्याज को जोड़ा गया है. केन्द्र सरकार की थोक विक्रेताओं के लिए 25 टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 टन निर्धारित है. इस बार अतिवृष्टि व बेमौसम बरसात के कारण प्याज की फसल को नुकसान हुआ है. नई फसल आने में अभी करीब एक माह लगेगा, तब तक प्याज की कीमतों में ज्यादा राहत नहीं मिल सकेगी.