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थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज की स्टॉक सीमा तय

प्रदेश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता बढ़ते प्याज की कीमत को लेकर परेशान है. खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा मानदंड लागू करने का आदेश जारी किया है.

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थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज की स्टॉक सीमा तय

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Published : Dec 5, 2020, 4:00 AM IST

जयपुर. प्रदेश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता बढ़ते प्याज की कीमत को लेकर परेशान है. खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा मानदंड लागू करने का आदेश जारी किया है.

खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1980 के शेड्यूल- II के मद संख्या 8 पर प्याज को जोड़ा गया है. केन्द्र सरकार की थोक विक्रेताओं के लिए 25 टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 टन निर्धारित है. इस बार अतिवृष्टि व बेमौसम बरसात के कारण प्याज की फसल को नुकसान हुआ है. नई फसल आने में अभी करीब एक माह लगेगा, तब तक प्याज की कीमतों में ज्यादा राहत नहीं मिल सकेगी.

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खाद्य सचिव ने बताया कि स्टॉक सीमा आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी. विभाग ने जिला कलेक्टरों और जिला रसद अधिकारियों को स्टॉक सीमा की जांच करने के निर्देश दिए हैं. जिन व्यापारियों के पास तय सीमा से ज्यादा प्याज स्टॉक मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. जयपुर में शुक्रवार को भी प्याज महंगे भाव में बिके. प्याज के दाम बढ़ने से लोगों की रसोई का जायका भी बिगड़ गया है.

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