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सीएम गहलोत ने दुकानदारों को दी राहत, दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का अब होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन - One Time Registration for Shop

प्रदेश में अब दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का व्यापारियों को बार-बार पंजीयन और नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी. दुकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत राज्य सरकार ने दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का निर्णय लेते हुए एक मुश्त शुल्क निर्धारित कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.

CM gave relief to shopkeepers, Relieving traders of CM Gehlot, दुकान और वाणिज्यिक संस्थानों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन

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Published : Aug 3, 2019, 11:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानों के मालिकों को बड़ी राहत दी है. सरकार के आदेश के अनुसार नियोजित कार्मिकों की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किया गया है. जिसके तहत 10 कर्मचारियों तक की संख्या वाली दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एकमुश्त ₹5000 और 11 से 50 तक कार्मिक संख्या के लिए एकमुश्त शुल्क ₹20000 निर्धारित किया गया है.

अब दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का वन टाइम होगा रजिस्ट्रेशन

वहीं 51 से 100 कार्मिक संख्या तक शुल्क ₹50000 और 101 एवं उससे अधिक कार्मिक संख्या पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹150000 निर्धारित किया गया है. इस प्रस्ताव से दुकानदार और वाणिज्यिक संस्थानों को बड़ी राहत मिल सकेगी. इससे पहले इन सभी दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानों को बार-बार शुल्क देना होता था.

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वहीं कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों की श्रेणी में परिवर्तन भी किया जा सकेगा. इसके लिए उन्हें नई श्रेणी के अनुसार तय राशि और पुरानी श्रेणी की जमा राशि की अंतर राशि जमा करानी होगी.

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