जयपुर.प्रदेश में नए दुपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर (पंजीयन क्रमांक) को रीटेन करना अब सस्ता हो जाएगा. राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
प्रस्ताव के अनुसार अगर दुपहिया वाहनों में पुराने यान का पंजीयन क्रमांक नए यान पर रीटेन किया जाना है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 है, तो इसको रीटेन करने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रुपये देय होगा. दुपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रुपये को घटाकर 5,000 रुपये किया जाएगा.