जयपुर.कोविड-19 के मृतकों के आश्रितों को अब सरकार से मिलने वाली सहायता के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब तक डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कोविड-19 दर्ज नहीं होने की वजह से आश्रितों को कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी. लेकिन अब मृतक के परिजन को डेथ सर्टिफिकेट के साथ मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र (Medical certification of cause of death) भी उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि आश्रितों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.
भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जिस राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में व्यक्ति की मौत हुई है, उस संस्थान में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की ओर से मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ, मौत के कारण का प्रमाण-पत्र ऑफलाइन उपलब्ध करवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया (MCCD certificate with death certificate) है. मृतक के परिजन की मांग पर मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र (MCCD) उपलब्ध कराया जाएगा. आमजन की सुविधा के लिए पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ ही मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा. परिपत्र में संस्थागत मौत और गैर संस्थागत मौत के मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ एमसीसीडी प्रपत्र और एमसीसीडी कोड जारी करने के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है.