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बड़ी राहत : अब डेथ सर्टिफिकेट के साथ मिल सकेगा मौत की वजह का प्रमाण पत्र

अब लोगों को अपने परिजन की मौत के कारणों का प्रमाण-पत्र अलग से नहीं बनवाना पड़ेगा. भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशों के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ मौत के कारण का प्रमाण-पत्र भी ऑफलाइन उपलब्ध करवाया (MCCD certificate with death certificate) जाएगा. अभी प्रदेश के नगरीय निकायों में यह व्यवस्था शुरू नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि जल्द इस व्यवस्था को पहचान पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा.

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Published : May 7, 2022, 5:11 PM IST

Now you will get MCCD certificate with death certificate
बड़ी राहत : अब डेथ सर्टिफिकेट के साथ मिल सकेगा मौत की वजह का प्रमाण पत्र

जयपुर.कोविड-19 के मृतकों के आश्रितों को अब सरकार से मिलने वाली सहायता के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब तक डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कोविड-19 दर्ज नहीं होने की वजह से आश्रितों को कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी. लेकिन अब मृतक के परिजन को डेथ सर्टिफिकेट के साथ मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र (Medical certification of cause of death) भी उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि आश्रितों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जिस राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में व्यक्ति की मौत हुई है, उस संस्थान में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की ओर से मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ, मौत के कारण का प्रमाण-पत्र ऑफलाइन उपलब्ध करवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया (MCCD certificate with death certificate) है. मृतक के परिजन की मांग पर मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र (MCCD) उपलब्ध कराया जाएगा. आमजन की सुविधा के लिए पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ ही मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा. परिपत्र में संस्थागत मौत और गैर संस्थागत मौत के मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ एमसीसीडी प्रपत्र और एमसीसीडी कोड जारी करने के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है.

पढ़ें:कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का होगा गठन, आवदेन के 30 दिन में जारी होगा सर्टिफिकेट

हालांकि अभी प्रदेश के नगरीय निकायों में ये व्यवस्था शुरू नहीं हुई है. लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द इस व्यवस्था को पहचान पोर्टल के साथ जोड़कर आमजन को राहत दी जाएगी. आपको बता दें कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 10 (3) और राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार व्यक्ति की अन्तिम बीमारी के दौरान उस व्यक्ति की मौत के बाद मौत के कारण का प्रमाण-पत्र चिकित्सा अधिकारी की ओर से चिकित्सा संस्थानों में मौत होने पर मृत्यु पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को भिजवाये जाते हैं.

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