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राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की सख्ती से पालना के लिए अधिसूचनाएं जारी

राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत जारी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना के लिए गृह विभाग की ओर से सोमवार को अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. गाइडलाइनों की पालना नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ेगा. जिसके लिए गृह विभाग की ओर से संबंधित अधिकारी भी प्राधिकृत किए गए हैं.

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गाइडलाइनों की पालना लिए अधिसूचनाएं जारी

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Published : Jul 28, 2020, 1:39 AM IST

जयपुर.गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के उद्देश्य से सोमवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं. अधिसूचना के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा. कर्मचारियों और अधिकारियों को सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी. ऐसा न होने की स्थिति में 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों और रीको के इकाई प्रमुखों को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है.

बता दें कि, कोविड-19 संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति लोक परिवहन सेवाओं और ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में मास्क या फेस कवर पहनाने पहनने होंगे. जिसमें उसका नाक और मुंह समुचित रूप से ढका होगा. इसकी अवहेलना करने पर 200 रुपए का जुर्माना देय होगा. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी इसके लिए प्राधिकृत किए गए हैं.

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बता दें कि राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पहले ही कड़े प्रावधानों और दण्डों को लागू किया हुआ है. सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क ना पहनने पर 200 रुपए, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रुपए तथा शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रुपए का जुर्माना देय है.

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इसके अतिरिक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह या जमाव का कार्यक्रम आयोजित करने अथवा उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाने के लिए पाबंद न करने पर आयोजक को 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं. वहीं 50 से अधिक व्यक्तियों के विवाह समारोह में इकट्ठे होने पर 10 हजार का जुर्माना तय किया गया है. कोविड-19 संक्रमण से संबंधित समस्त सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालना कराने के लिए लगाए गए दण्ड प्रावधानों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा रीको के इकाई प्रमुख को प्राधिकृत किया गया है.

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