जयपुर. जिला न्यायालय ने नगर निगम ग्रेटर के महापौर पद पर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में सुनवाई करते हुए सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश वार्ड नंबर 93 से पार्षद और कांग्रेस की महापौर उम्मीदवार दिव्या सिंह की चुनाव याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत पार्षद पद के उम्मीदवार को संबंधित निगम का मतदाता होना जरूरी है. सौम्या गुर्जर वर्ष 2011 में जयपुर की मतदाता बनी थी. वहीं बाद में वह करौली के देवरी की मतदाता बन गई और वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक करौली जिला परिषद की सदस्य भी रही. करौली की मतदाता बनने के कारण उनका जयपुर से मतदाता का अधिकार अपने आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि नियमानुसार एक व्यक्ति एक ही स्थान पर मतदाता हो सकता है.
पढ़ें-राजस्थान हाईकोर्ट ने RAS मुख्य परीक्षा का परिणाम किया रद्द...