जयपुर. भूमि के स्वामित्व से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के मामले में 10 से अधिक आरोपियों पर अदालत के नोटिस तामील हो गए हैं. वहीं, पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील की कार्रवाई की गई. बता दें कि एसीएमएम क्रम-7 अदालत मामले में 22 नवंबर को सुनवाई करेगी. अदालत ने 15 अक्टूबर को कमला बेनीवाल सहित अन्य की रिवीजन अर्जी खारिज कर दी थी. वहीं, निचली अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर 22 अक्टूबर को तय की थी.
मामले के अनुसार संजय किशोर की ओर से वर्ष 2012 में परिवाद पेश कर कहा गया कि वर्ष 1953 में राज्य सरकार ने करीब 218 एकड़ भूमि सामूहिक कृषि कार्य के लिए किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति को 25 साल के लिए आवंटित की गई थी. वर्ष 1978 में यह अवधि स्वत: समाप्त हो गई. इस समिति के मूल सदस्यों को दरकिनार कर आरोपियों ने भूमि पर कब्जा जमा लिया.
वहीं, जेडीए ने करधनी और पृथ्वीराज नगर योजना के लिए इस भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्त किया. ऐसे में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर स्वामित्व बताते हुए मुआवजे के तौर पर 1500 मीटर के भूखंड प्राप्त कर लिए.