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टोंक और भीलवाड़ा के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगरीय निकायों में सदस्यों को मनोनीत करने का क्रम जारी है. इसी क्रम में विभाग की ओर से भरतपुर, हनुमानगढ़, अजमेर और श्रीगंगानगर के बाद बुधवार को टोंक और भीलवाड़ा जिले के 11 नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की है. ये सदस्य राज्य सरकार के आगामी आदेश या निकाय बोर्ड की अवधि पूरी होने तक सदस्य बने रहेंगे.

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स्वायत्त शासन विभाग

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Published : Jul 1, 2020, 11:35 PM IST

जयपुर.राज्यपाल की आज्ञा से स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने बुधवार को टोंक और भीलवाड़ा जिले के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की है. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1)(क)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश (अथवा नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका मंडल की अवधि तक) के लिए टोंक और भीलवाड़ा जिले के 11 नगरीय निकायों में सदस्यों का मनोनयन किया गया है.

पार्ट-1 मनोनीत सदस्यों की सूची

भीलवाड़ा

  • गुलाबपुरा नगर पालिका - केदार तोषनीवाल, रतनलाल चौरड़िया, अलादिया, हर्षलता टाटीवाल
  • गंगापुर नगर पालिका - आमना बेगम, प्रेमचंद चंदेल, गिरिराज शर्मा, भोलाराम माली
  • जहाजपुर नगर पालिका - अनिल उपाध्याय, कृष्ण गोपाल आगाल, माया देवी, शकील अहमद
  • मांडलगढ़ नगर पालिका - महावीर सुथार, मुबारक हुसैन आलम, अल्का लढा, विनोद कुमार
  • आसींद नगर पालिका - अहमद मंजूर शेख, अशोक गोरखरू, राहुल अटवाल, लादी देवी गुर्जर
  • शाहपुरा नगर पालिका - बालमुकुंद तोषनीवाल, रामस्वरूप, हमीद खां कायमखानी, सुनीता गुर्जर
    पार्ट-2 मनोनीत सदस्यों की सूची

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टोंक

  • देवली नगर पालिका - ओमप्रकाश मंगल, महेंद्र बैरवा, जुबैदा, संदीप काटीया
  • मालपुरा नगर पालिका - मुंशी खान, गजेंद्र वर्मा, कैलाश मैंदवास्या, तारा शर्मा
  • टोडारायसिंह नगर पालिका - नाथू लाल वर्मा, ललित जैन, जहुरुद्दीन, ओम प्रकाश
  • निवाई नगर पालिका - अरुण जैन, प्रदीप पारीक, उगन्ता बैरवा, महेश नकवाल
  • उनियारा नगर पालिका - लोकेश कुमार, नफीस अहमद, राकेश कुमार, तारा देवी
    पार्ट-3 मनोनीत सदस्यों की सूची

बता दें कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार की ओर से 3 या कुल सदस्यों की संख्या के 10 फीसदी के अनुसार पार्षदों का मनोनयन किया जाता है. पार्षदों के निर्वाचन के नियमों की तरह ही मनोनीत सदस्यों के लिए भी वही योग्यताएं निर्धारित हैं.

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