जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की कर चोरी के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मैसर्स श्री राम ट्रेडर्स के ऋषिराज स्वामी, मैसर्स श्री गोविन्द एंटरप्राइजेज के राजकुमार शर्मा, मैसर्स गोयल इंपेक्ट के ललित गोयल और मैसर्स ग्लोबल इंपेक्स ट्रेडर्स के महेन्द्र मंगल की याचिकाओं पर दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि विभाग ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया. इसके अलावा उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों में अधिकतम सजा पांच साल से ज्यादा की नहीं है. ऐसे में लंबे समय से जेल में बंद याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए.