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बड़ी राहत: लॉकडाउन में शादी समारोह के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं...SDM को देनी होगी केवल सूचना

लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन अपने हिसाब से तय कर सकने से राज्यों की केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच में कई तरह की राहत दी है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने अब शादी समारोह को लेकर अपने पूर्व में जारी निर्देशों में बदलाव किया है.

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फिर बढ़ाया लॉकडाउन में छूट का दायरा

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Published : May 26, 2020, 4:49 PM IST

Updated : May 26, 2020, 4:55 PM IST

जयपुर.गहलोत सरकार लॉकडाउन 4.0 में छूट के दायरे को लगातार बढ़ा रही है. केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अपने हिसाब से तय कर सकने से राज्यों को मिली छूट के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच में कई तरह की राहत दी है. पहले ऑटो टैक्सी में छूट और अब शादी समारोह एसडीएम की अनुमति दायरे को खत्म कर दिया है. अब शादी के लिए सिर्फ एसडीएम को सूचना देनी होगी.

शादी समारोह के लिए सिर्फ सूचना देना जरूरी

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने लॉकडाउन की पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में बदलाव करते हुए इसके क्रियान्वयन को लेकर आदेश जारी किए हैं. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के आयोजन से पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके लिए आयोजक को सिर्फ एसडीएम मुख्यालय में शादी की तारीख और जगह सहित आवश्यक सूचना मात्र देनी होगी.

शादी समारोह के लिए अनुमति जरूरी नहीं

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दरअसल, गृह विभग ने शादी समारोह के आजोजन से संबंधित निर्देशों में बदलाव करके राहत दी है. विभाग के आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह से पहले एसडीएम से अनुमति लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. अब सिर्फ शादी समारोह की पूर्व सूचना ही एसडीएम को देनी होगी. इस बदलाव के बाद शादी समारोह के आयोजन के लिए एसडीएम की अनुमति मिलने का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा. यह आदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है. हालांकि शादी समारोह को लेकर गृह विभाग के पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना अभी भी करनी होगी.

फिर बढ़ाया लॉकडाउन में छूट का दायरा

बता दें कि गृह विभाग ने कोरोना संकट को लेकर पूर्व में जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन में ये निर्देश दे रखे हैं कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग एक​त्रित नहीं हो पाएंगे. समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ सुरक्षा से जुड़े अन्य उपाय भी करने होंगे. अगर विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे तो ऐसी स्थिति में निर्देशों की अवहेलना करने पर सरकार ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी तय कर रखा है. मालूम हो कि गहलोत सरकार एक दिन पहले ही लॉकडाउन छूट के दायरे को बढ़ाते हुए ऑटो टैक्सी सहित कई चीजों में राहत दी थी.

Last Updated : May 26, 2020, 4:55 PM IST

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