जयपुर.गहलोत सरकार ने 15 जनवरी तक जारी कोरोना गाइडलाइन को आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने 2 जनवरी को 15 जनवरी तक के लिए गाइडलाइन जारी की थी. राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. गृह ग्रुप-9 की ओर से जारी आदेश के अनुसार जयपुर, अजमेर और कोटा सहित 13 जिलों के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. रात्रि 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इन इलाकों में बाजार 7:00 बजे बंद हो जाएंगे. राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है.
व्यापारी वर्ग निराश
राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करके अपनी 2 जनवरी की गाइडलाइन की अवधि आगामी आदेश तक बढ़ा दी है. इसके तहत जयपुर समेत राज्य के 13 जिलों की नगरीय सीमा में रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू आगामी आदेश तक जारी रहेगा. इस गाइडलाइन के मुताबिक बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे.
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गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए यह गाइडलाइन जारी की थी. शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी स्कूल, कोचिंग संस्थानों, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 6 जनवरी को जारी किए गए दिशा निर्देश यथावत रहेंगे.
गृह विभाग के आदेश से राज्य के जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर में नाइट कर्फ्यू आगामी आदेश तक जारी रहेगा. व्यापारी वर्ग नाइट कर्फ्यू में सरकार से छूट देने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. पिछले दिनों व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल गृह सचिव से मिला था और नाइट कर्फ्यू में ढील देने का आग्रह किया था. धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक रहेगी.
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा
सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थित बाजारों को रात 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाएगा. साथ ही किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी. लोगों के किसी भी स्थान पर जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी. कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह आगामी आदेशों तक लॉकडाउन लागू रहेगा. कर्फ्यू संबंधी गाइडलाइन फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन जारी रहा हो, रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी कंपनी, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, चिकित्सा सेवाएं आदि पर यह कर्फ्यू लागू नहीं होगा. निजी और सरकारी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, वहां 75 प्रतिशत स्टाफ कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. 25 प्रतिशत कार्मिक वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे.