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राजस्थान में एक सितंबर से नहीं लागू होंगे यातायात के नए नियम, परिवाहन मंत्री ने दिए संकेत - jaipur news in hindi

रविवार एक सितंबर से पूरे देश में नए ट्रैफिक नियम लागू हो जाएंगे. वहीं दूसरी और राजस्थान प्रदेश में इन नियमों को लागू होने में कुछ और समय लगेगा. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के कई प्रावधान व्यवहारिक नहीं है.

New traffic rules, नए ट्रैफिक नियम

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Published : Aug 31, 2019, 6:48 PM IST

जयपुर.रविवार से पूरे देश में नई ट्रैफिक नियम लागू हो जाएंगे. वहीं दूसरी और राजस्थान प्रदेश में इन नियमों को लागू होने में कुछ और समय लगेगा. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के कई प्रावधान व्यवहारिक नहीं है, ऐसे में इन प्रावधानों में बदलाव के बाद ही प्रदेश में नए ट्रैफिक रूल्स लागू किए जाएंगे. इस पर सरकार रिव्यू करने के बाद ही निर्णय लेगी.

राजस्थान में एक सितंबर से नहीं लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम
  • राजस्थान में एक सितंबर से लागू नहीं होंगे नए ट्रैफिक नियम
  • परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की इसकी पुष्टि
  • नए संशोधन बिल में कई प्रावधान है अव्यवहारिक-परिवहन मंत्री
  • प्रावधानों में राज्य सरकार कर सकती है बदलाव
  • नए नियमों में ट्रैफिक रूल्स उल्लंघन पर है भारी जुर्माने का है प्रावधान

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों का भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान लागू किया है. पूरे देश में यह नियम एक सितंबर से लागू हो जाएगा. कई राज्यों के परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. वहीं राजस्थान में इसे लेकर विभाग ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. ऐसे में अगर रविवार से आप कोई ट्राफिक रूल्स तोड़ते है तो फिलहाल आप भारी भरकम जुर्माने से बच जाएंगे.

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कितना अलग है नया मोटर व्हीकल एक्ट:

  • हेलमेट नहीं लगाने पर 200 की जगह देना होगा 1000 जुर्माना
  • सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 की जगह देना होगा 1000 जुर्माना
  • दुपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी होने पर 100 की जगह देना होगा 1000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के ड्राइव करने पर 500 की जगह देना होगा 5000 जुर्माना
  • शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह देना होगा 10000 जुर्माना
  • बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 5000 की जगह देना होगा 10000 जुर्माना
  • नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर 25000 जुर्माना और 3 साल की जेल
  • नाबालिक के अभिभावक और नाबालिक को 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा

नए नियमों को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि संशोधित एक्ट में कई प्रावधान ऐसे हैं जो व्यवहारिक नहीं है. जिन भी प्रावधानों में राज्य सरकार को बदलाव का अधिकार है उन्हें बदल कर ही प्रदेश में नया एक्ट लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ट्रैफिक नियम की पालना करवाना है ना कि लोगों से पैसे वसूलना. साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में जिन लोगों ने इस एक्ट को पास करवाया है उन्हें गरीबी और बेरोजगारी का दर्द नहीं पता है. खाचरियावास ने कहा कि आर्थिक मंदी के दौर में इतना भारी भरकम जुर्माना लगाना सही नहीं है.

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