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New Sanganer road: कोर्ट के आदेश पर न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई की जाएगी 200 फीट, हटाए जाएंगे 615 अतिक्रमण - High court orders to remove encroachments

हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा करने की कार्रवाई की (New Sanganer road to be wide up to 200 feet) जाएगी. किसान धर्मकांटा से रीको पुलिया तक सड़क सीमा में आ रही करीब 615 दुकान, मैरिज गार्डन और अन्य स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे. जेडीए की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आगामी सुनवाई तिथि को पालना रिपोर्ट पेश की जाएगी.

New Sanganer road to be wide up to 200 feet, 615 encroachments to be removed
कोर्ट के आदेश पर न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई की जाएगी 200 फीट, हटाए जाएंगे 615 अतिक्रमण

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Published : May 24, 2022, 10:02 PM IST

जयपुर. हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में किसान धर्मकांटा से रीको पुलिया (सांगानेर पुलिया) तक न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा किया जायेगा. इस क्रम में सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को चिह्नित कर विधि सम्मत कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. कोर्ट की सुनवाई में जेडीए आदेशों के संबंध में पालना रिपोर्ट भी पेश करेगा.

कोर्ट के आदेशों के क्रम में जोन की तकनीकी और राजस्व शाखा की ओर से 200 फीट सड़क सीमा में आ रहे 615 अतिक्रमणों को चिह्नित किया (615 encroachments to be removed from New Sanganer Road) गया. इसके संबंध में प्रवर्तन शाखा की ओर से नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं. जिनमें से 316 लोगों ने दस्तावेज संलग्न कर अपना जवाब भी पेश किया है. जिनका जोन स्तर पर विधिक परीक्षण किया जा चुका है. इसी क्रम में मंगलवार को जेडीए सचिव उज्ज्वल राठौड़ ने अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन), मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, संबंधित जोन उपायुक्त और संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं से हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा भी की. साथ ही जेडीए की ओर से 200 फीट रोड सीमा में चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने की नियमानुसार कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए.

पढ़ें:JDA Appellate Tribunal: अतिक्रमण हटाने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

प्रथम चरण में जिन अतिक्रमणों के संबंध में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जायेगा. जेडीए की ओर से उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आगामी सुनवाई तिथि को पालना रिपोर्ट पेश की जाएगी. आपको बता दें कि बीते दिनों राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने के मामले में लगाई गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया था. ये रोड करीब 7 किलोमीटर लम्बी है. मास्टर प्लान में इस रोड को जेडीए ने 200 फीट कर रखा है, जबकि मौके पर यह रोड 160-170 फीट चौड़ाई में है. पृथ्वीराज नगर की तरफ से रोड की चौड़ाई बढ़ाने का काम जेडीए करेगा, जिसके चलते करीब 615 दुकान, मैरिज गार्डन और अन्य स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे.

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