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New Municipality : प्रदेश में एक और नई नगर पालिका का गठन, उदयपुर जिले में सेमारी को बनाया गया नगर पालिका - Another municipality formed in Udaipur district

राजस्थान में एक और नई नगर पालिका का गठन किया गया है. उदयपुर जिले में सेमारी और उसके आसपास की ग्राम पंचायतों को मिलाकर चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का गठन किया (Another municipality formed in Udaipur district) है. राज्यपाल की अनुमति के बाद नगर पालिका के गठन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

Another municipality formed in Udaipur district
स्वायत्त शासन विभाग

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Published : Jul 5, 2022, 6:49 PM IST

जयपुर. प्रदेश में एक और नई नगर पालिका का गठन किया गया (Another municipality formed in Udaipur district) है. उदयपुर जिले के सेमारी और आसपास की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का गठन किया गया है. जनगणना 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए इस नई नगरपालिका का गठन किया गया है. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

राज्य सरकार की बजट घोषणा में जिन नई नगरपालिका का जिक्र किया गया था. उस क्रम में अब एक और नई नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. राज्य सरकार ने उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत सेमारी, कुराडिया, श्यामपुरा, कुण्डा के राजस्व ग्राम ढाणी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सेमारी नगरपालिका बनाई गई है. जिसकी जनंसख्या जनगणना 2011 के अनुसार 13 हजार 327 बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार ट्राइबल एरिया होने के चलते इस क्षेत्र को नगर पालिका बनाने से पहले राज्यपाल की अनुमति जरूरी थी. राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद ही स्वायत्त शासन विभाग सेमारी नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी की है. वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने जल्द दो और नई नगरपालिका बनाने के लिए स्थानीय जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है. इसमें उदयपुर जिले में ही ग्राम पंचायत ऋषभदेव और जयपुर में मनोहरपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं.

पढ़ें:कोर्ट के आदेश के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने वापस ली अधिसूचना, 17 शहरी निकाय फिर ग्रामीण क्षेत्र का होंगी हिस्सा

बता दें कि स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में नगर पालिका के गठन के लिए बीते साल नए मापदंड को तय किए गए थे. जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए थे.

नगर पालिका के मानक

  • क्षेत्र की जनसंख्या: 10 हजार या अधिक होनी चाहिए
  • जनसंख्या घनत्व: 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक
  • स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत
  • कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत: 10% या अधिक

    इन मानकों के आधार पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब तक 39 नई नगर पालिकाओं का गठन किया. जिससे प्रदेश में अब 235 नगरीय निकाय हो गए हैं.

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