राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

New Corona Guideline In Rajasthan: रात्रि कर्फ्यू में सख्ती के साथ जारी हुई कोरोना गाइडलाइन, नववर्ष पर रहेगी छूट - rajasthan corona guideline

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते गहलोत सरकार ने आवश्यक पाबंदियां (New Corona Guideline issued In Rajasthan) लगाने का निर्णय लिया है. रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना के निर्देश दिए हैं. वहीं नववर्ष को लेकर 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट संचालन 2.30 घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है. साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू में भी 2 घंटे रहेगी.

new corona guideline issued in rajasthan
राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन जारी

By

Published : Dec 29, 2021, 9:17 PM IST

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद (Gehlot Cabinet Meeting) की बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन संक्रमण (Omicron In Rajasthan) को लेकर चिंता जताई गई. दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना और ओमीक्रोन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव और जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति जताई है.

बैठक में मंत्रिपरिषद ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए (New Corona Guideline issued In Rajasthan) प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है. साथ ही, मास्क की अनिवार्यता और कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर (covid appropriate behavior) की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया.

साथ ही मंत्रिपरिषद ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन (Vaccination in Rajasthan) की दोनों डोज लगवाने और प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति जताई. मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक और अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए.

पढ़ें.Corona positive cases in Rajasthan : राजस्थान में मिले 131 पॉजिटिव मरीज, 24 घंटे में एक्टिव केस पहुंचे 500 के पार

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने 27 दिसंबर को बताया है कि कोरोना का ओमीक्रोन वेरिएंट विश्व (Omicron Variants in the World) के 116 देशों में फैल चुका है. यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप (फ्रांस, इटली, स्पेन), रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसके बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं. इस संक्रमण के फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना अधिक है. इसको देखते हुए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और सर्विलांस, क्लीनिकल मैनेजमेंट, कम्यूनिटी एंगेजमेंट एंड कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर सहित अन्य सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं.

देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव और अन्य राज्यों में लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में भी पूरी सावधानी और सतर्कता रखने तथा जन अनुशासन कायम करने पर जोर दिया है. मंत्रिपरिषद ने अपेक्षा की है कि जनता के सहयोग से कोविड अनुशासन की प्रभावी पालना कराई जाए, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोककर किसी भी तरह की घातक स्थिति से बचा जा सके.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है.

मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में निम्न निर्णय लिए हैं

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता:सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं के साथ संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी. सभी राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें.

सभी सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उनके लिए रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. सभी प्रकार के ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो.

पढ़ें.Corona Blast In Jaipur: जयपुर में कोरोना विस्फोट, 88 नए पॉजिटिव केस...घाट गेट डिस्ट्रिक्ट जेल में मिले 13 मरीज

सभी मॉल्स, दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें. इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग और अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा.

संबंधित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख स्वयं, स्टाफ, कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें और कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि 31 जनवरी, 2022 के बाद इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा. इसका कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन की ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

समारोह आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश

सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों और सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

अन्य दिशा-निर्देश

सिटी, मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. रेस्टोरेंट्स की ओर से होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी. टेक अवे एवं रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी.

कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सघन रोकथाम और समूहों,क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए. राज्यों से सटे जिलों की ओर से स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की जारी परिपत्र दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी.

पढ़ें.Various claims on Omicron : राजस्थान में एक दिन में 23 केस, अब तक 70 मामले आए सामने...दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक का दावा, इम्यूनिटी बढ़ा रहा ओमीक्रोन

आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है. प्रदेश में 3 जनवरी, 2022 से समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा.

नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर, 2021 को रेस्टोरेंट्स का संचालन 2.30 घंटे अतिरिक्त (रात्रि 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा और रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घंटे (रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक) की छूट रहेगी.

यह निर्णय तत्काल रूप से लागू होंगे

उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details