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New Corona Guideline In Rajasthan : आज से प्रभावी हुई नई कोरोना गाइडलाइन, आसान भाषा मे समझें क्या हैं नए नियम - corona infection in rajasthan

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच गृह विभाग की गाइड लाइन आज से प्रभावी (New guideline effective from today) हो गई है. राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर बुधवार को नई गाइड लाइन जारी की थी. इसमें सरकारी और निजी स्कूल, सरकारी और प्राइवेट कार्यालय के साथ नाइट कर्फ्यू प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है.

New Corona Guideline In Rajasthan
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Published : Jan 7, 2022, 9:57 AM IST

जयपुर.राजस्थान में कोरोना कहर बरपा रहा है. कोरोना की यह तीसरी लहर मानी जा रही है. जयपुर शहर में तो जैसे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा हो. बहुत तेजी से कोरोना संक्रमम के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में राजस्थान में नई कोरोना गाइड लाइन (New Corona Guideline In Rajasthan) आज से प्रभावी हो गई है.

जयपुर-जोधपुर निगम क्षेत्रों में कक्षा 1-8 तक सभी स्कूल बंद

नई गाइड लाइन (new corona guideline effective in rajasthan) के मुताबिक आज से जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में पहली से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिये गये हैं. इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान स्थगित कर दिया गया है. आज से नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी हो चुका है.

इसके साथ आज से प्रभावी गाइड लाइन (New guideline effective from today) के मुताबिक कुछ दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिस खोलने की अनुमति है. गाइड लाइन में जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के अलावा राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय लेंगे.

यह निर्देश जारी हुए

जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम और वॉर रूम, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभागों समेत सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन की अनुपालना) करते हुए ऑफिस खुलेंगे. इन दफ्तरों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की रहेगी.

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इनको रहेगी छूट

कार्यालय अध्यक्ष की ओर से विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों और सहरूग्णता परिस्थितियों से पीडि़त कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी. लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक रहेगा. वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे.

कोविड पॉजिटिव आने पर 72 घंटे दफ्तर बंद

कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष की ओर से कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा और सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी.

नगर पालिका और नगर निगम में यह नियम होंगे लागू

नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति और 50 प्रतिशत घर से कार्य के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष और जिला स्तर पर जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेंगे.

कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे. इसके साथ पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

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