जयपुर.शहर की चारदीवारी में घरों की मरम्मत पर भी अब प्रशासन की निगाह रहेगी. सरकार ने चारदीवारी क्षेत्र के हेरिटेज संपत्तियों, सौंदर्य और मूल स्वरूप के संरक्षण के लिए हेरिटेज संरक्षण एवं सुरक्षा विनियम 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है. जिसके अनुसार परकोटे में भवन निर्माण सहित अन्य निर्माणों के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं.
इसके तहत भवनों के झरोखे, चौक, खिड़कियों और दरवाजों से कोई छेड़खानी नहीं कर सकेंगे. वहीं, मुख्य बाजारों और मुख्य रोड पर अब जी प्लस थ्री के ही भवन निर्माण हो सकेंगे. जबकि गलियों में जी प्लस टू भवन बनाने की अनुमति मिल पाएगी. इससे ज्यादा ऊंचाई के सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे.
इस संबंध में चीफ टाउन प्लानर आरके विजयवर्गीय ने बताया कि अब तक वॉल सिटी के अंदर हेरिटेज रेगुलेशन नहीं थे. यहां 1970 के बायलॉज ही चल रहे थे. लेकिन, अब डिटेल रेगुलेशन का ड्राफ्ट अप्रूव किया गया है. जिसके लिए आम जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे हैं. इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है.