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गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरतने पर उपभोक्ता आयोग ने अरोड़ा हॉस्पिटल पर लगाया 25.50 लाख रुपए जुर्माना - Pushpaniji Hospital News

राज्य उपभोक्ता आयोग ने गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही को लेकर भरतपुर के अरोड़ा हॉस्पिटल के निदेशक और डॉक्टर्स पर 25 लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

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Published : Aug 21, 2019, 11:03 PM IST

जयपुर. गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही को लेकर बुधवार को राज्य उपभोक्ता आयोग ने भरतपुर के अरोड़ा हॉस्पिटल के निदेशक डॉ भूषण अरोड़ा सहित डॉ जीसी कपूर और डॉ मीनाक्षी गुप्ता पर 25 लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने यह आदेश अवधेश अवस्थी और अन्य के परिवाद पर दिए.

गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही को लेकर अरोड़ा हॉस्पिटल पर लगा जुर्माना

जानकारी के अनुसार परिवाद में कहा गया कि परिवादी की गर्भवती पत्नी ने डॉ. जीसी कपूर को दिखाया. डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा और वह 24 फरवरी 2012 को भर्ती हो गई. वहीं सोनोग्राफी करवाने पर वह सामान्य पाई गई, लेकिन अगले दिन ही परिवादी के परिजनों को ब्लड का इंतजाम करने को कहा गया. वहीं तबीयत खराब होने पर उसे आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में रेफर किया गया. इसके बाद भी तबीयत नहीं सुधरने पर उसे सोनी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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परिवादी में कहा गया कि पुष्पांजलि अस्पताल में पता चला कि 25 फरवरी को अरोड़ा हॉस्पिटल में हुए सिजेरियन में लापरवाही हुई है, जिससे ब्लडिंग जारी रही. सही तरीके से इलाज नहीं होने के कारण उसका की यूटरस को निकालना पड़ा और इससे वह हमेशा के लिए गर्भवती होने से वंचित हो गई. मामले को उपभोक्ता आयोग में चुनौती देने पर कहा कि हॉस्पिटल ने बिना कार्य कुशलता और लापरवाही से उसकी पत्नी का इलाज किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने अस्पताल पर हर्जाना लगाया है.

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