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जयपुरः हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने आपसी विवाद में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर सत्र न्यायालय आदेश,  Jaipur Sessions Court Order
जयपुर सत्र न्यायालय

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Published : Feb 7, 2020, 10:11 PM IST

जयपुर. सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने आपसी विवाद में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त गिर्राज मीणा उर्फ सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने टोंक निवासी इस अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रजनीश शर्मा ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विश्वकर्मा थाना इलाका के एक ढ़ाबे पर काम करता था. वहीं सुरजन मीणा मजदूरी करता था और आए दिन ढाबे पर आता था. अभियुक्त और सुरजन का गत वर्ष 1 अप्रैल को किसी बात पर झगड़ा हो गया. इसके बाद जब सुरजन वहां से लौट रहा था तो अभियुक्त ने डंडा से उसके सिर पर मारा. जिससे उसकी मौत हो गई.

घटना को लेकर अगले दिन मृतक के भाई शोपाल की ओर से विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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