राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

जयपुरः कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, G+4 बिल्डिंग को किया गया सीज - Deputy Commissioner Surendra Yadav

नगर निगम हवा महल पश्चिम जोन की ओर से सोमवार को वार्ड 74 में अवैध रूप से निर्माण किए गई G+4 बिल्डिंग को 180 दिन के लिए सीज किया गया है. हवा महल पश्चिम जोन के उपायुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि अगर निर्माण में सुधार नहीं किया जाता है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

G+4 बिल्डिंग को किया सीज, G+4 building Seized
G+4 बिल्डिंग को किया सीज

By

Published : Jan 6, 2020, 9:08 PM IST

जयपुर. नगर निगम हवा महल पश्चिम जोन की ओर से सोमवार को वार्ड 74 में अवैध रूप से निर्माण किए गई G+4 बिल्डिंग को सीज किया गया. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 7(f) के तहत निर्माण को 180 दिन के लिए सीज किया गया है और यदि निर्माण में सुधार नहीं किया जाता है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

G+4 बिल्डिंग को किया सीज

राजस्थान न्यायालय ने भवन निर्माण उपविधि के विपरीत किए गए निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं. इन्हीं आदेशों की पालना करते हुए वार्ड नंबर 74 में बिना स्वीकृति नियम विरुद्ध बनाए गए कॉम्पलेक्स को सील किया गया. इस संबंध में हवा महल पश्चिम जोन उपायुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि बाराह गणगौर का रास्ता में बिना अनुमति G+4 बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था.

पढ़ें- कोटाः जेके लोन अस्पताल में 2 और बच्चों ने दम तोड़ा, 36 दिन में 112 नवजात की मौत

निर्माणकर्ता को बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका जाता था. ऐसे में अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सीज की कार्रवाई की गई. जोन उपायुक्त ने बताया कि निर्माण के लिए सक्षम स्तर पर स्वीकृति नहीं ली गई थी और स्वीकृत ऊंचाई से ज्यादा निर्माण किया जा रहा था.

साथ ही बिल्डिंग में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दुकानें बनाकर रोलिंग शटर लगवाए गए थे. ऐसे में निगम प्रशासन की ओर से 180 दिन के लिए कॉम्पलेक्स को सीज किया गया है. उन्होंने कहा कि सीज की कार्रवाई के बाद भी यदि सुधार नहीं किया जाता है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भी अमल में लाया जा सकता है. वहीं, सीजर की गई बिल्डिंग की सील को खुर्द बुर्द किया जाता है, तो आपराधिक मामला भी दर्ज करवाया जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details