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जयपुरः कोरोना अपराध के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिलते ही नगर निगम ने काटा 42 हजार का चालान

नगरीय निकायों के अधिकारियों को राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन-4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलते ही नगर निगम एक्टिव हो गया है. बता दें कि निगम ने 2 दिन में 42 हजार 600 रुपए का जुर्माना वसूला है.

जयपुर नगर निगम , Rajasthan Epidemic Ordinance
नगर निगम ने वसूला 42 हजार का जुर्माना

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Published : May 24, 2020, 11:11 PM IST

जयपुर. नगरीय निकायों के अधिकारियों को राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन-4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति मिली है. गृह विभाग की ओर से अधिकार मिलते ही जयपुर नगर निगम एक्टिव हो गया है और 2 दिन में 42 हजार 600 रुपए का जुर्माना वसूल किया है.

नगर निगम ने वसूला 42 हजार का जुर्माना

जयपुर नगर निगम सफाई के साथ-साथ मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है. गृह विभाग ने नगर निगम के अधिकारियों को राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन-4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया है. कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये फैसला लिया है.

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निकायों में उच्च श्रेणी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों को ही कार्रवाई की शक्ति प्रदत्त की गई है. ऐसे में निगम की सतर्कता शाखा ने बीते 2 दिन में मोती डूंगरी जोन और सिविल लाइन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों और मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की. यहां अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए जहां एक कैंटर सामान जब्त किया गया, तो वहीं 42 हजार 600 रुपए का जुर्माना वसूल कर राजकोष में भी जमा कराया.

बता दें कि राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस की पालना के लिए अब तक ये शक्तियां पुलिस प्रशासन के पास ही थी. लेकिन अब गृह विभाग ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी कोरोना अपराध के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है. जिसके तहत विभिन्न अपराधों की श्रेणी में 200 रुपए से 1000 रुपए तक के चालन का प्रावधान तय किया है.

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