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Motor Vehicle Claim Tribunal: दुर्घटना में मौत के मामले में बीमा कंपनियां को 80 लाख का मुआवजा देने का आदेश - Rs 80 lakh compensation in road accident case

2 अक्टूबर, 2018 को दो ट्रकों की टक्कर में जल संसाधन विभाग में अधिशाषी अभियंता की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ट्रकों की बीमा कंपनी को 80 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए (Insurance company asked to give compensation) हैं. अधिकरण ने कंपनी को इस पर 6 फीसदी ब्याज देने को भी कहा है.

Motor Vehicle Claim Tribunal orders to give Rs 80 lakh compensation to the dependents
दुर्घटना में मौत के मामले में बीमा कंपनियां को 80 लाख का मुआवजा देने का आदेश

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Published : Jun 23, 2022, 9:49 PM IST

जयपुर.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दो ट्रकों के बीच गाड़ी फंसने के दौरान हुई मौत के मामले में दोनों ट्रकों की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कहा है कि वह आधी-आधी राशि बांटते हुए कुल 80 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अदा (Rs 80 lakh compensation in road accident case) करे. अधिकरण ने इस राशि पर 6 फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. अधिकरण ने यह आदेश शकुंतला शर्मा व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि परिवादी का पति रामवीर शर्मा जल संसाधन विभाग में अधिशाषी अभियंता के तौर पर तैनात था. घटना के दिन 2 अक्टूबर, 2018 को वह सरकारी गाड़ी में राजकीय काम से जा रहा था. नागौर-बीकानेर रोड पर बाराणी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी. इसी समय पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी कार को टक्कर मार दी. जिसके चलते रामवीर और चालक सहित तीन लोगों की मौत हो गई. ऐसे में परिवादियों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने दोनों बीमा कंपनियों को मुआवजा राशि देने को कहा है.

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