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एडवोकेट वेलफेयर फंड में अधिक से अधिक सरकारी अंशदान दिलाना चाहिए : HC - bar council of rajasthan

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court Jaipur) ने वकीलों को सुरक्षा और मानदेय के संबंध में लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि उन्हें प्रयास करना चाहिए कि सरकार एडवोकेट वेलफेयर फंड में अधिक से अधिक अंशदान दे. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई चार माह बाद रखी है.

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एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए दस करोड़ स्वीकृत

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Published : Nov 26, 2021, 8:24 PM IST

जयपुर. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि गहलोतक सरकार (Gehlot Government) ने एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए दस करोड़ रुपये का अंशदान स्वीकृत कर दिया है.

इसके अलावा अधिवक्ताओं को सुरक्षा के संबंध में विधानसभा में कार्रवाई लंबित है. वहीं, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पांच करोड़ रुपए की राशि एडवोकेट फंड में जमा हो चुकी है.

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याचिका में कहा गया है कि वकीलों पर आए दिन हमले हो रहे हैं. बार कौंसिल (Bar Council of Rajasthan) ने प्रोटेक्शन बिल भी बनाकर राज्य सरकार को भेज रखा है. इसके अलावा नए वकीलों के पास आय का साधन नहीं होने के चलते उन्हें मासिक मानदेय मिलना चाहिए.

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