जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मिराज ग्रुप से जुड़े जीएसटी चोरी (Miraz group GST evasion case) के मामले में मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि. के निदेशक धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत अर्जी में कहा गया कि उस पर 16 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का आरोप है. उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. उसका काम सिर्फ पैकिंग पाउच की सप्लाई करना था. वहीं खाली पड़े पाउच के आधार पर जीएसटी की गणना गलत तरीके से की गई है. इसके अलावा वह करीब सौ दिन से न्यायिक अभिरक्षा में चला रहा है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.