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कोरोना काल में अंतिम सफर के लिए शुरू की गई मोक्ष कलश निशुल्क बस योजना

कोरोना संक्रमण की प्रथम लहर के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन था. ऐसे में कोरोना संक्रमण की पहली लहर में होने वाली मौतों की अस्थि कलश हरिद्वार ले जाने के लिए सरकार ने मोक्ष कलश निशुल्क बस योजना की शुरुआत की थी. मोक्ष कलश के माध्यम से एक बस में 25 लोगों को ले जाने का प्रावधान रखा था.

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Published : May 10, 2021, 4:21 AM IST

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शुरू की गई मोक्ष कलश निशुल्क बस योजना

जयपुर.कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्रथम लहर से ज्यादा घातक होने के कारण मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में लोगों द्वारा मुक्ति कलश हरिद्वार ले जाने के लिए रजिस्ट्रेशन होने का इंतजार नहीं कर रहे थे. लोग अपने ही किराए से साधारण एक्सप्रेस बसों द्वारा जाने को मजबूर थे.

शुरू की गई मोक्ष कलश निशुल्क बस योजना

ऐसे में राजस्थान सरकार ने मुक्ति कलश निशुल्क बस योजना का लाभ देने के लिए रोडवेज की साधारण बसों में भी अस्थि कलश निशुल्क योजना का लाभ देते हुए दो परिजनों को जाने की अनुमति दी है. ताकि अस्थि कलश योजना का लाभ उठा सकें. हाल ही में राज्य सरकार की ओर से रोडवेज की साधारण बसों में अस्थि कलश निशुल्क बस योजना का लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे, राजस्थान रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने तुरंत साधारण बसों में भी अस्थि कलश बस भेजने के निर्देश जारी किए. अब राजस्थान के सभी रोडवेज के डिपो से साधारण बसों को अस्थि कलश योजना से जोड़ते हुए हरिद्वार जाने वाली बसों को भेजा जा रहा है.

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राजस्थान रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह के मुताबिक, राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नियमित एक्सप्रेस बस में हरिद्वार जाने और आने के लिए मोक्ष कलर्स के साथ दो यात्रियों को निशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई है. परिवार के दो सदस्यों को राजस्थान रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस बस में निशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी. रोडवेज के सभी जिला मुख्यालय से हरिद्वार के लिए एक्सप्रेस बस सेवा संचालित की जाती है. हरिद्वार जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकता है.

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मोक्ष कलश योजना- 2020 के तहत पहले की तरह निशुल्क यात्रा के लिए पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का पूर्ण विवरण, मृत्यु दिनांक, यात्रा के लिए परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग, आधार या जनाधार, मोबाइल नंबर की आवश्यक जानकारी दी जाना अनिवार्य रहेगी. इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां साथ में रखनी होगी. देवस्थान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब से सरकारी कर्मचारी, निगम बोर्ड, राजकीय उपक्रम और आयकर दाता इस सेवा के लिए अधिकृत नहीं होंगे. पंजीयनकर्ता की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी झूठी और गलत पाए जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा.

राज्य सरकार की ओर से मृत व्यक्ति की अस्थियां समय पर विसर्जन के लिए उसके परिवार के अधिकतम दो सदस्यों को एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस बसों में निशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें राज्य के किसी भी शहर से 23 मोक्ष कलश और 46 यात्री होने पर विशेष यात्रा बस द्वारा हरिद्वार भिजवाया जा रहा था. लेकिन अब नियमित एक्सप्रेस सेवा में भी हरिद्वार के लिए निशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई गई है.

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