जयपुर. तिलक नगर निवासी मोहनलाल नामा को इससे पूर्व सचिन पायलट को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए नोटिस के मामले में भी हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाया था.
नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर और निगम आयुक्त का विवाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. नौकरशाही और राजनेताओं के बीच रिश्वत के विवाद से देश में शहर की छवि धूमिल हुई है. जिसके कारण स्थानीय लोग भी प्रभावित हुए हैं. इसलिए प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाकर सुना जाए.
गौरतलब है कि सौम्या गुर्जर ने अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका पेश की है. जिस पर शुक्रवार को करीब पांच घंटा सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जून को रखी है.
कांस्टेबल को पदोन्नत करने के आदेश
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस प्रशासन को अपीलार्थी कांस्टेबल को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने के निर्देश दिए हैं. अधिकरण ने यह आदेश कुन्नाराम व 21 अन्य की अपील को मंजूर करते हुए दिए. अधिकरण ने कहा कि पुलिस प्रशासन पदोन्नति के मामलों में खाली पदों की गणना करने व गलती सुधारने के लिए एक माह में पदोन्नति बोर्ड बनाकर छह माह में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करे.
अपील में अधिवक्ता कुणाल रावत ने बताया कि अपील में वर्ष 2013-14 की पदोन्नति सूची को चुनौती दी गई थी. अपील में कहा गया कि जिस पद का सृजन जिस साल में हुआ है, उसका उपयोग उसी साल में किया जाना चाहिए. इन पदों को पिछले या आगामी सालों में शामिल नहीं किया जा सकता. प्रकरण में पुलिस प्रशासन ने वर्ष 2012-13 की पदोन्नति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन वर्ष 2013-14 की चयन सूची में कर लिया था. ऐसे में इसे अवैध घोषित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थियों को 2013-14 की पदोन्नति चयन सूची में शामिल कर पदोन्नत करने को कहा है.