जयपुर. मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब राजस्थान सरकार इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में सरकार ने बिल भी पेश कर दिया है और अगले हफ्ते कानून पारित कर दिया जाएगा. इसको लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए और कानून के क्रियान्वयन की मजबूती पर ध्यान देने की बात कही.
'मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग रोकने वाला कानून अगले सप्ताह सदन में पारित होगा'
प्रदेश में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसी हिंसक घटनाओं को रोकने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार एक अधिनियम ला रही है. इस अधिनियम को अगले सप्ताह पारित किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: सेना का भूतपूर्व जवान बता कर OLX पर युवक से की रॉयल इनफिल्ड मोटरसाइकिल सौदे में ठगी
आपको बता दे कि, इस बिल के मुताबिक मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. बिल के मुताबिक लिंचिंग रोकने के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी लाया जाएगा. जो कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर का होगा. इससे पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान घोषणा कर दी थी कि बलात्कार, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर कठोर कानून बनाया जाएगा. वही इस कानून की जानकारी स्कूल सिलेबस में भी दी जाएगी.