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'मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग रोकने वाला कानून अगले सप्ताह सदन में पारित होगा'

प्रदेश में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसी हिंसक घटनाओं को रोकने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार एक अधिनियम ला रही है. इस अधिनियम को अगले सप्ताह पारित किया जाएगा.

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Published : Jul 31, 2019, 8:51 PM IST

जयपुर. मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब राजस्थान सरकार इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में सरकार ने बिल भी पेश कर दिया है और अगले हफ्ते कानून पारित कर दिया जाएगा. इसको लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए और कानून के क्रियान्वयन की मजबूती पर ध्यान देने की बात कही.

अगले सप्ताह पारित होगा मॉम लिंचिंग और ऑनर किलिंग अधिनियम: सचिन पायलट
उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि, प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस प्रकार के घिनोने हिंसक वारदातों को बर्दाश्त नहीं करेगी. जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ ये सख्त कानून बना रहे हैं ताकि बढ़ती मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग की घटनाओं पर लगाम लगे. इसके लिए उन्होंने राजस्थान में ये पहल की है. क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं. लेकिन राजस्थान में ये घटनाएं रुके उसके लिए कानून प्रस्तुत किया है. जिसको अगले सप्ताह पारित कर दिया जाएगा.

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आपको बता दे कि, इस बिल के मुताबिक मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. बिल के मुताबिक लिंचिंग रोकने के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी लाया जाएगा. जो कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर का होगा. इससे पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान घोषणा कर दी थी कि बलात्कार, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर कठोर कानून बनाया जाएगा. वही इस कानून की जानकारी स्कूल सिलेबस में भी दी जाएगी.

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