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पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र को नहीं मिलने से नाराज विधायक रामकेश मीणा ने मानवाधिकार आयोग की ली शरण

विधायक रामकेश मीणा ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाया है. मामला करौली के पांचना बांधा का पानी कमांड क्षेत्र को नहीं मिल पाने का है. मामले में आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने जिला कलेक्टर करौली को आगामी 14 जुलाई तक कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Jul 2, 2021, 3:53 PM IST

Updated : Jul 2, 2021, 10:10 PM IST

रामकेश मीणा ने की शिकायत, Rajasthan News
रामकेश मीणा ने की शिकायत

जयपुर. करौली के पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र को नहीं मिल पाने से नाराज गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की शरण ली है. मीणा ने आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास के समक्ष पेश होकर इस संबंध में परिवाद लगाया है, जिस पर व्यास ने जिला कलेक्टर करौली को आगामी 14 जुलाई तक इस संबंध में कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं.

'जल संकट के बावजूद पांचना बांध से नहीं छोड़ा जा रहा पानी'

मीणा ने अपने परिवाद में लिखा है कि 1 जनवरी 2021 को पांचना बांध लगभग पूरा भरा हुआ था और आज भी करीब 14 एमसीएफटी पानी बांध में उपलब्ध है. बांध से अप्रैल 2021 में गंभीर नदी में पीने के लिए पानी छोड़ा गया था, लेकिन भयंकर जल संकट से ग्रस्त कमांड क्षेत्र में पीने के पानी का भारी संकट होने के बावजूद नहरों में पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है.

'पांचना बांध पर मुट्ठीभर दहशतगर्दों का कब्जा'

विधायक ने लिखा कि पांचना बांध साल 2006 से राजनीति और दहशतगर्दी का शिकार रहा है. मुट्ठीभर दहशतगर्दों ने पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र में जाति विशेष का नाम लेकर रोका हुआ है. कमांड क्षेत्र की लगभग 40 हज़ार बीघा भूमि, बंजर भूमि में तब्दील हो चुकी है और पिछले 15 वर्षों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके बावजदू भी राज्य सरकार सिंचित भूमि की लगान वसूल रही है. विधायक ने अपने परिवाद में लिखा कि कमांड क्षेत्र के किसानों की भूमि से नहरों का निर्माण हुआ है.

मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर को दिए निर्देश

इस परिवाद पर आयोग अध्यक्ष गोपालकृष्ण व्यास ने अपने निर्देश में यह भी लिखा कि उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन के बाद यह जाहिर होता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत किसानों के लिए उनकी बंजर भूमि को सिंचने के लिए पानी देना राज्य सरकार का कर्तव्य है. परिवाद में यह तथ्य अंकित किया गया है कि पांचना बांध का निर्माण 2004 में पूर्ण हो चुका था, लेकिन प्रत्येक वर्ष यहां के कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण पांचना बांध के कमांड क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. उपरोक्त परिस्थितियों में जिला कलेक्टर करौली को निर्देश दिया जाता है कि वे इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 14 जुलाई तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें.

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Last Updated : Jul 2, 2021, 10:10 PM IST

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