जयपुर. राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच बीजेपी विधायक मदन दिलावर को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की उस याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती पर विधानसभा स्पीकर द्वारा निस्तारित नहीं किया गया जा रहा है. हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की याचिका को इस लिए खारिज कर दिया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने दिलावर की याचिका पर 24 जुलाई को ही निस्तारित कर दिया था.
दरअसल, भाजपा विधायक मदन दिलावर में हाईकोर्ट में यह कहते याचिका लगाई थी कि बीएसपी के सिंबल पर जीतकर आने वाले 6 विधायकों को अवैधानिक रूप से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है. विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर उन्होंने विधानसभा स्पीकर के पास याचिका लगाई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पिछले 4 महीने से उनकी याचिका पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे और ना ही कोई फैसला सुना रहे हैं.
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