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नाबालिग के अपहरणकर्ता को तीन साल की सजा - जयपुर में नाबालिग का अपहरण

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त नवीन वाल्मिकी को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

conviction of kidnapper, kidnapping of minor in Jaipur
नाबालिग के अपहरणकर्ता को तीन साल की सजा

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Published : Feb 26, 2021, 8:41 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त नवीन वाल्मिकी को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि कोटपूतली थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता काफी समय से अभियुक्त को पहचानती थी. अभियुक्त 16 मार्च 2017 को पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया था.

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वहीं पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि वह अभियुक्त के साथ बस में बैठकर गुड़गांव गई थी. जहां वे किराए के कमरे में रहे. वहीं तीन दिन बाद वहां के एक वकील ने उनकी शादी करवा दी. इसके बाद दोनों वहां से बावलचौक आ गए. जहां पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

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