जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त नवीन वाल्मिकी को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि कोटपूतली थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता काफी समय से अभियुक्त को पहचानती थी. अभियुक्त 16 मार्च 2017 को पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया था.