जयपुर. प्रदेश के 6 जिलों में चल रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री और लालसोट से विधायक परसादी लाल मीणा आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए हैं.
जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने परसादी लाल मीणा को नोटिस देकर उनकी ओर से स्कूल में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि की अनुशंषा को कैंसिल करने के आदेश जिला कलेक्टर दौसा को दिए हैं. साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि आगे से आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए इस तरह की कोई अनुशंषा नहीं की जाए.
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दरअसल, पंचायत जिला परिषद चुनाव के चलते 5 अगस्त से 6 जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सिरोही और भरतपुर जिलों में आचार संहिता लागू है. इसी बीच उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने 18 अगस्त को विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महाराजपुरा ग्राम पंचायत पट्टी किशोरपुरा में 5 का कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा जिला कलेक्टर दौसा को की.
आचार संहिता का उल्लंघन... राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम दृष्टया 25 लाख की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा को आचार संहिता का उल्लंघन माना है. इस संबंध में आयोग ने जिला कलेक्टर दौसा को भी अनुशंषा स्वीकृत नहीं करने और उसे लौटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उद्योग मंत्री को भी आचार संहिता के प्रभावी रहते इस तरह के कोई अनुशंषा नहीं करने के निर्देश दिए हैं.