जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूसकांड मामले में एसीबी से जुड़े प्रकरण में आईएएस अशोक सिंघवी और खान विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत सहित कुल 7 आरोपियों के जमानत मुचलके निरस्त कर आरोपियों को वारंट जारी कर तलब किया है. अदालत ने यह आदेश ईडी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
आईएएस अशोक सिंघवी सहित सात आरोपियों की जमानत निरस्त पढ़ेंःराजस्थान में उपचुनाव की घोषणा, खींवसर 15 साल तो मंडावा 10 साल से कांग्रेस की पहुंच से दूर
प्रार्थना पत्र में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अदालत ने सातों आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं. वहीं एसीबी के मामले में आरोपी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं. ऐसे में आरोपियों को दी गई जमानत जब्त कर उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपियों की जमानत जब्त कर वारंट से तलब किया है.
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वहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्रकरण में तमन्ना बेगम सहित आठों आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी है, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है. ऐसे में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाए. गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. वही मामले में करोडों रुपए के लेनदेन को देखते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत अलग से मामला दर्ज किया था.