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खान आवंटन घूसकांड : आईएएस सिंघवी को भगौड़ा घोषित करने के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित, कल सुनाएंगे फैसला

प्रदेश के चर्चित खान आवंटन घूसकांड मामले में ईडी मामलों की विशेष अदालन ने आईएएस अशोक सिंघवी समेत आठ आरोपियों को भगौड़ा घोषित करने के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसका आदेश गुरुवार को सुनाया जाएगा.

खान आवंटन घूसकांड, IAS ashok Singhvi

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Published : Sep 25, 2019, 9:50 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत खान आवंटन से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में आरोपी आईएएस अशोक सिंघवी सहित कुल आठ आरोपियों को भगौड़ा घोषित को लेकर गुरुवार को अपना आदेश सुनाएगी. अदालत ने बुधवार को ईडी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

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ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी और विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मामले में आईएएस अशोक सिंघवी सहित आठों आरोपियों के पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. इसके बावजूद आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में उन्हें भगौड़ा घोषित कर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए.

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गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में करोडों रुपए के लेनदेन को देखते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत अलग से मामला दर्ज किया था. पूर्व में अदालत ने मनी लॉड्रिंग के मामले में सिंघवी सहित सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. इसके अलावा हाल ही में अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपियों को मिली जमानत को भी रद्द कर दिया था.

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