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जयपुर शहर में 69 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही पर रहेगी पाबन्दी - District Collector Antar Singh Nehra

प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है. जिसे देखते हुए जयपुर में जिला प्रशासन ने कोरोना को रोकने के लिए 23 इंसिडेंट कमांडरों ने अलग-अलग जगहों पर 69 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं. ये सभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन आवाजाही के लिए बंद रहेंगे.

माइक्रो कंटेन्मेंट जोन, 69 Micro Containment Zone declared in Jaipur
जयपुर शहर में 69 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

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Published : Apr 9, 2021, 7:10 PM IST

जयपुर.शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है. कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए 23 इंसिडेंट कमांडरों ने अलग-अलग जगहों पर 69 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं.

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा है कि इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी. उन्होंने कहा कि 3 या उससे ज्यादा संक्रमित मिलने पर भी कंटेंटमेंट जोन घोषित किया जा रहा है.

राजस्व की मीटिंग में छाया रहा कोरोना, कलेक्टर ने दिए अहम निर्देश

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदारों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. राजस्व की बैठक में भी कोरोना छाया रहा और इसे रोकने पर चर्चा हुई.

दो घण्टे से भी अधिक समय तक चली इस बैठक में 141 स्लाइड्स के माध्यम से संस्थापन शाखा, राजस्व शाखा, वसूली शखा, भू-अभिलेख शाखा समेत 14 शाखाओं में लम्बित प्रकरणों सहित वैक्सीनेशन के लक्ष्य हासिल करने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण अभियान के तहत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने, जल जीवन मिशन के तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नल कनेक्शन की प्रगति रिपोर्ट, ग्रर्मियों को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए.

नेहरा ने बैठक में कहा कि लम्बित मामलों को प्राथमिकता से लेकर शीघ्र निस्तारण करें. उन्होंने एक साल से पुराने लम्बित मामलों का निस्तारण आगामी एक माह में किए जाने के निर्देश दिए. बैठक में संस्थापन शाखा में बकाया प्राथमिक जांचों, राजस्व शाखा के राजकीय भवनों के लम्बित भूमि आवंटन प्रकरण, राजकीय भवनों के अलोटमेन्ट के प्रस्ताव भिजवाने, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, संस्थानिक प्रयोजनार्थ, सम्परिवर्तन के लिए लम्बित प्रकरणों, राजस्व शाखा में उपखण्ड, तहसील स्तर पर बकाया लीज प्रकरणों पर संबंधित उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों से चर्चा कर लम्बित मामलों को त्वरित रूप निस्तारित कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को भी शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए.

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बैठक में जिला कलेक्टर नेहरा ने कहा कि कोविड-19 से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है, इसलिए लक्षित समूहों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित करें और वैक्सीनेशन में वृद्धि लाए. सार्वजनिक स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाएं और जहां कही भी गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है वहां आवश्यक कार्रवाई करें.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है इसके लिए कार्य-योजना बनाकर कार्य करें और समय-समय पर मॉनिटरिंग भी करें जहां कही भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता है वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर आवश्यक कार्रवाई करें. नेहरा ने कहा कि आगामी दिनों में मेले और त्यौहार हैं इसलिए सख्ती और समझाइश के साथ राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाएं.

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