जयपुर.राजस्थान के जयपुर मेंफर्जी मालिक पेश कर रजिस्ट्री कराने वाले को (Punishment for Land Registry) कोर्ट ने सजा दी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दर्शन शाह नाम की महिला की जामडोली तहसील में भूमि है. भूमि की देखरेख के लिए महिला ने चौकीदार लगा रखा था. घटना के दिन तीन जून 2004 को मौके पर पटवारी व गिरदावर ने आकर नापजोख की थी.
Jaipur Land Fraud Case : फर्जी मालिक पेश कर रजिस्ट्री कराने वाले को सजा...
महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 महानगर द्वितीय ने जमीन की फर्जी मालिक बताकर (Jaipur Land Fraud Case) रजिस्ट्री कराने वाले अभियुक्त चौथमल को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. प्रकरण में भूमि मालिक बन पेश होने वाली महिला मगन कंवर की पूर्व में मौत हो चुकी है.
पूछने पर पटवारी ने बताया कि भूमि को रामविलास नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया है. पीड़ित पक्ष ने जानकारी की तो पता चला कि अभियुक्त ने भूमि के फर्जी मालिक के रूप में मगन कंवर को पेश कर भूमि की रजिस्ट्री कराई है. इस दौरान अभियुक्त ने गवाह के तौर पर अपने हस्ताक्षर किए थे. इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से इस्तगासे के जरिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान (Metropolitan Magistrate Court Verdict) रामविलास और दूसरी गवाह के तौर पर पेश होने वाली रामविलास की पत्नी सुशीला ने अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी.