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बिना तबादला किए कर्मचारियों को कर दिया कार्यमुक्त, रेट ने लगाई रोक - Matter of relieving nursing officers

राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कारनामा सामने आया है, जहां विभिन्न सीएचसी और पीएचसी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों और एएनएम का बिना तबादला किए ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया. हालांकि, अब मामला सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में आने पर अधिकरण ने कार्यमुक्त करने के आदेशों पर रोक लगाते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों से जवाब मांगा है.

सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के आदेश
सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के आदेश

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Published : Aug 23, 2022, 8:30 PM IST

जयपुर. बिना तबादला किए कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के मामले में अधिकरण ने संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश झुंझुनू, नवलगढ़ और उदयपुरवाटी की विभिन्न सीएचसी और पीएचसी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों चौथमल सैनी, विद्या देवी और सुमन डिडवाल व अन्य की अपीलों पर दिए.

अपीलों में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि (Jaipur Civil Services Appellate Tribuna) याचिकाकर्ता लंबे समय से इन सीएचसी और पीएचसी में नर्सिंग ऑफिसर व एएनएम पद पर काम कर रहे हैं. विभाग ने गत दिनों उनके पदों पर अन्य नर्सिंग ऑफिसर व एएनएम का तबादला कर दिया, लेकिन अपीलार्थियों के तबादलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया. वहीं, इसके बाद गत 21 और 22 जुलाई को विभाग ने अपीलार्थियों को कार्य मुक्त कर दिया.

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अपील में कहा गया कि जब उनका तबादला ही नहीं हुआ तो उन्हें कार्यमुक्त (Rate Ban on Discharge Orders) करना समझ के बाहर है. इसलिए विभाग के कार्य मुक्त करने के आदेशों को रद्द किया जाए. जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अधिकरण ने कार्य मुक्त करने के आदेशों पर रोक लगाते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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