जयपुर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ पीड़ित मरीज को नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी. टोंक निवासी प्यारेलाल अग्रवाल ने याचिका पेश कर निजी अस्पताल की मनमानी को चुनौती दी है.
याचिका में सीएम के प्रमुख सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, टोंक कलेक्टर और शहर के एक निजी अस्पताल को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कोरोना होने के चलते गत 27 मई से 31 मई तक निजी अस्पताल में भर्ती रहा. अस्पताल प्रबंधन ने सही होने पर उससे सवा लाख रुपए वसूलने के बाद ही उसे छुट्टी दी, जबकि याचिकाकर्ता के पास चिरंजीवी बीमा योजना, भामाशाह और जनाधार कार्ड भी था.