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फर्जी पट्टा मामलाः 2 ग्राम सेवक निलंबित, दो पंचायत प्रसार अधिकारी APO और बीडीओ को चार्जशीट

जयपुर जिले की मनोहरपुर ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल की खेल मैदान की जमीन पर फर्जी पट्टा जारी करने का एक मामला सामने आया है. जमीन पर ग्राम पंचायत ने दो अपात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिए. सोमवार को दो ग्राम सेवकों को निलंबित कर दिया गया है और दो पंचायत प्रसार अधिकारी को एपीओ किया गया है. साथ ही शाहपुरा बीडीओ एस एन सैनी को चार्जशीट थमाई गई है.

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Published : Aug 26, 2019, 8:57 PM IST

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जयपुर. मनोहरपुर ग्राम पंचायत में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने 2 अपात्र व्यक्तियों को पट्टा जारी कर दिया. यह मामला विधानसभा तक भी पहुंचा. विधानसभा में मामला पहुंचने के बाद इस मामले की जांच कराई गई. इस मामले में बीडीओ, ग्राम सेवक और पंचायत प्रसार अधिकारी शामिल थे. इस मामले में ग्राम सेवक बाबूलाल सैनी और परशुराम यादव को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही पंचायत प्रसार अधिकारी ललित कुमार शर्मा और गजानंद कमलेश को एपीओ किया गया है. इस मामले में बीडीओ एसएन सैनी को चार्जशीट थमाई गई है.

खेल मैदान की जमीन पर फर्जी पट्टा जारी करने का मामला, दो अधिकारियों को किया एपीओ

जांच में विरोधाभास
मामले में एक खास बात सामने आई है, मामले की शाहपुरा बीडीओ और एसडीओ से अलग-अलग जांच कराई. दोनों ही जांचे विरोधाभासी निकली. बीडीओ ने कहा कि इस मामले में पट्टे नियमानुसार जारी हुए हैं. जबकि शाहपुरा एसडीओ की जांच रिपोर्ट में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की बात सामने आई. इसके बाद जिला परिषद स्तर पर इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

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अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि शिकायत के बाद फर्जी पट्टा जारी होने की जांच बीडीओ शाहपुरा एसएन सैनी से कार्रवाई की गई. सैनी ने प्रकरण की जांच में पट्टे नियमानुसार जारी करना बताया उसके बाद इसी प्रकरण की शाहपुरा उपखंड अधिकारी से जांच कराई गई तो पट्टा फर्जी जारी होने की बात सामने आई. इसके बाद जिला परिषद ने एक कमेटी का गठन कर जांच कराई. जांच कमेटी ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचकर कर मामले की जांच की. जांच में पट्टा गलत तरीके से जारी करना पाया गया.

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यह था मामला
ग्राम पंचायत मनोहरपुर ने पूर्व में नगरपालिका की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को खेल मैदान के लिए पट्टा जारी करने के लिए प्लान और नक्शा अनुमोदन किया था. लेकिन, नगर पालिका के अनुमोदित नक्शे के अनुसार पट्टा जारी नहीं किया जा सका. लेकिन, स्कूल की प्रधानाचार्य ने ग्राम पंचायत के गठन के बाद समय पर ग्राम पंचायत में पट्टे के लिए पत्र भी लिखे. प्रधानाचार्य ने पट्टा आवेदन शुल्क भी ग्राम पंचायत में जमा करा दिया. लेकिन, इसके बाद सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने इनको पट्टा जारी नहीं कर अपात्र व्यक्तियों को पट्टा जारी कर दिया. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि पट्टा निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. और अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ के यहां अपील की गई है.

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