राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान के न्यायिक इतिहास में बड़ा बदलाव,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे न्यायिक फैसले

जयपुर जिले में अबतक सामान्यत सरकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जयपुर के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करते नजर आते थे.वह भी एक निश्चित समय पर,लेकिन अब राजस्थान के न्यायिक इतिहास में सोमवार को एक नई पहल होने जा रही है.

By

Published : Aug 3, 2019, 2:12 AM IST

राजस्थान के न्यायिक इतिहास में बड़ा बदलाव,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे न्यायिक फैसले

जयपुर.जिले में अबतक सामान्यत सरकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जयपुर के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करते नजर आते थे.वह भी एक निश्चित समय पर ,लेकिन अब राजस्थान के न्यायिक इतिहास में सोमवार को एक नई पहल होने जा रही है.जिसके तहत वकील जयपुर में रहेंगे तो जज उनकी दलीलें जोधपुर हाई कोर्ट में बैठकर सुनेंगे,मामला भी बड़ा है,प्रदेश में गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 फ़ीसदी आरक्षण देनें का.

पढ़ें -3 बाघ लापरवाही से मरे और मंत्री ने दिया वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने का हवाला

राजस्थान के न्यायिक इतिहास में बड़ा बदलाव,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे न्यायिक फैसले


बता दें कि इस मामले की सुनवाई इन दिनों जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में चल रही है.सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा वह महाधिवक्ता एम एस सिंघवी जयपुर से जोधपुर आ रहे हैं.इसके चलते गत दिनों ही मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की बात कही थी,जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है.इसको लेकर शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने तय किया कि सोमवार को महाधिवक्ता व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जयपुर से ही सुनवाई में भाग लेंगे इसके लिए हाई कोर्ट की आईटी टीम को निर्देश दिए गए हैं ,एवं यह टीम शनिवार को इसका ट्रायल भी करेगी.

पढ़ें-बसपा विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने पार्टी प्रभारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

माना जा रहा है कि देश में पहली बार दो अलग-अलग कोर्ट आपस में जुड़कर सुनवाई करेगी.शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अन्य राज्यों में दिए गए.जिसमें आरक्षण और उनके नियमों पर चर्चा की सुनवाई अधूरी रही और अब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी सुनवाई होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details