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मुगल-ए-आजम का जमाना गया :राजस्थान पुलिस - Mughal-e-Azam

राजस्थान पुलिस का ऑनर किलिंग के खिलाफ किया गया एक ट्वीट चर्चाओं में बना हुआ है. ट्विटर पर किए गए इस ट्वीट में ऑनर किलिंग के खिलाफ खुलकर प्यार कीजिए वाला पुलिस का प्रचार चर्चाओं में है. जिसमें लिखा है कि -प्यार करना कोई गुनाह नहीं है और साथ ही टैगलाइन है 'मुगल-ए-आजम का जमाना गया.

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Published : Aug 9, 2019, 2:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक ट्वीट किया है. जिसमें लिखा है कि -प्यार करना कोई गुनाह नहीं है. इसमें टैगलाइन है 'मुगल-ए-आजम का जमाना गया ! आपको बता दे कि ऑनर किलिंग बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है.

'मुगल-ए-आजम का जमाना गया: राजस्थान पुलिस

राजस्थान पुलिस का ऑनर किलिंग के खिलाफ किया गया एक ट्वीट चर्चाओं में बना हुआ है. ट्विटर पर किए गए इस ट्वीट में ऑनर किलिंग के खिलाफ खुलकर प्यार कीजिए वाला पुलिस का प्रचार चर्चाओं में है. जिसमें टैगलाइन है 'मुगल-ए-आजम का जमाना गया !

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दर्शकों आपने 'मुगल-ए-आजम फिल्म तो देखी ही होगी जिसमें अकबर ने अपने बेटे सलीम की महबूबा अनारकली को प्यार करने की सजा देते हुए उसे दो दीवारों के बीच जिंदा चुनवा दिया था. शायद यह ऑनर किलिंग का पहला मामला था. तब से लेकर अब तक करीब चार सौ साल गुजर जाने के बाद भी प्यार करने को गुनाह माना जाता है. अब राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां प्यार करना गुनाह नहीं बल्कि ऐसे प्रेमी युगलों की सुरक्षा पुलिस खुद करेगी.

दरअसल सोमवार को ही विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल 2019 पारित हुआ है. यह कानून लागू करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है. यह कानून बनते ही राजस्थान पुलिस ने इसके प्रचार के लिए फिल्म मुगल-ए-आजम का सीन लिया है. जिसे अपने ऑफिशियल टि्वटर पर पोस्ट कर लिखा है कि अब मुग़ल-ए-आज़म का जमाना गया ! अब प्यार करना कोई गुनाह नहीं.

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साथ ही उन्होनें यह भी कहा कि अगर प्यार करने वालों को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकती है. इसके अलावा 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आखिरी पंक्ति में दिल का ❤️चिन्ह लगाकर लिखा है 'क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है.

प्रदेश में ऑनर किलिंग बिल के तहत यदि दो वयस्क सहमति से अंतर जातीय विवाह करें और परिजन किसी एक या दोनों की हत्या कर दें तो ऑनर किलिंग माना जाएगा. अंतर सामुदायिक, अंतरधार्मिक समुदाय में शादी पर भी ये नियम लागू होंगे.

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