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लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को किया गया टोल फ्री

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Published : May 9, 2021, 7:28 PM IST

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को टोल फ्री कर दिया है. अब देश भर में कहीं भी एनएचएआई के टोल प्लाजा पर इनसे टोल नहीं लिया जाएगा.

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लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को किया गया टोल फ्री

जयपुर.राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कोरोना अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ कर जा रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से भी बड़ी खबर आ रही है. बता दें कि जहां केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के एनएचएआई जो कि अभी तक सड़क बनाने वाला विभाग था. वह अब प्राणवायु भी बना रहा है. तो इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले टैंकरों को भी बड़ी राहत दी है.

बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को टोल फ्री कर दिया है. अब देश भर में कहीं भी एनएचएआई के टोल प्लाजा पर इनसे टोल नहीं लिया जाएगा. बता दें कि रोजाना बढ़ रही मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड और पहुंचने में देरी होने पर मरीजों को होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है.

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इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन आने जाने वाले वाहनों को और एंबुलेंस का दर्जा देने की घोषणा की थी, जिसके बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल हाईवे माफ करने का लिया है. ऐसे में अब ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले टैंकर बिना किसी रोक-टोक के नेशनल हाईवे पर कम समय में अपनी दूरी भी तय कर सकेंगे.

जानिए एनएचएआई के आदेश में क्या

  • ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर स्कोर एनएचएआई की किसी भी टोल प्लाजा पर आगामी आदेश तक टोल देने की जरूरत नहीं
  • ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एंबुलेंस की तरह ट्रीटमेंट मिले टैंकरों को ट्रैफिक से क्लीयरेंस मिले
  • मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को भी दूसरी इमरजेंसी वाहनों की तरह सहूलियत मिलनी चाहिए

बता दें कि एनएचएआई के द्वारा टोल प्लाजा में फास्टैग सुविधा लागू होने के कारण वाहनों को टोल क्रॉस करने में कम समय लगता है. फिर भी आदेश में ऑक्सीजन ले जा रहे हैं. वाहनों को क्लियर रास्ता देने की बात कही गई है. इससे जुड़े आदेश एनसीआई के सभी अधिकारियों और दूसरे स्टॉकहोल्डर्स को भी भिजवा दिए गए हैं.

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