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पॉक्सो अदालत ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - अपराध

जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार की सजा सुनाई है. साथ ही एक अन्य मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पॉक्सो अदालत ने छात्रा के अपगरण और दुष्कर्मी करने वाले शिक्षक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jul 30, 2019, 11:29 PM IST

जयपुर. शहर के पॉक्सो मामले की विशेष अदालत क्रम ने छात्रा के अपगरण और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिक्षक मुकेश कुमार सोनगरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिक्षक मुकेश कुमार सोनगरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की इच्छा का कानून में कोई महत्व नहीं है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि भट्टा बस्ती थाना इलाका निवासी अभियुक्त निजी स्कूल में अध्यापक था. इसी स्कूल में पीड़िता भी पढ़ती थी. अभियुक्त एक अप्रैल 2014 को पीड़िता को बहला कर अपने साथ ले गया और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 16 अप्रैल को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

वहीं एक और मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने महेशनगर थाना इलाका निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि 29 अगस्त 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाका निवासी पीडिता फैक्ट्री में काम करने गई थी. फैक्ट्री से वापस लौटते समय अभियुक्त 15 वर्षीय पीड़िता को बहला कर ऑटो में बैठाकर फैक्ट्री के पीछे ले गया. इसके अलावा अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया.

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प्रकरण में पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं जिले की पॉक्सो अदालत ने 2 अक्टूबर 2014 को विराट नगर थाना इलाका निवासी पीडिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त विजेन्द्र सिंह को तीन साल की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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