जयपुर. शहर के पॉक्सो मामले की विशेष अदालत क्रम ने छात्रा के अपगरण और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिक्षक मुकेश कुमार सोनगरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिक्षक मुकेश कुमार सोनगरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की इच्छा का कानून में कोई महत्व नहीं है.
पढ़े- मेहरानगढ़ दुखांतिका पर जस्टिस चौपड़ा की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, 2 सितंबर को अगली सुनवाई
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि भट्टा बस्ती थाना इलाका निवासी अभियुक्त निजी स्कूल में अध्यापक था. इसी स्कूल में पीड़िता भी पढ़ती थी. अभियुक्त एक अप्रैल 2014 को पीड़िता को बहला कर अपने साथ ले गया और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 16 अप्रैल को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.
पढ़े- थाने में पीड़िता द्वारा आत्मदाह करने का मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जयपुर पुलिस को लताड़ा