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पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur court news, जयपुर न्यूज

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Published : Nov 11, 2019, 10:16 PM IST

जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त मुकेश उर्फ राहुल बंजारा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 मार्च 2016 को अभियुक्त का आरती के साथ विवाह हुआ था. अभियुक्त का अपनी भाभी से संबंध होने के चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था. इसके चलते अभियुक्त ने फरवरी 2017 में आरती की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और कानोता बांध के पास लाश को जंगलों में फेंक दिया.

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पुलिस ने 8 फरवरी 2017 को अज्ञात शव मिलने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं बाद में मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

महिलाओं से वैश्यावृत्ति करवाने वाले दलाल को सात साल की सजा

शहर की महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने महिलाओं से वैश्यावृत्ति करवाने वाले दलाल विश्वनाथ नाई को सात साल की सजा सुनाई है. जबकि ग्राहक बजरंग लाल सोनी और कमलेश कुमार को तीन साल की सजा दी है. अदालत ने देह व्यापार में शामिल सुमन रैगर और रेखा सिंधी को भी दो साल की सजा सुनाई है. जबकि एक अन्य महिला पिया बंगाली जमानत लेकर फरार चल रही है.

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मामले के अनुसार मुखबिर की सूचना पर मानसरोवर थाना पुलिस ने 17 नवंबर 2013 को स्वर्ण पथ स्थित मकान में दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त विश्वनाथ नाई राज्य के बाहर से महिलाओं को बुलाकर उनसे वैश्यावृत्ति करवाता था.

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