जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त मुकेश उर्फ राहुल बंजारा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 मार्च 2016 को अभियुक्त का आरती के साथ विवाह हुआ था. अभियुक्त का अपनी भाभी से संबंध होने के चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था. इसके चलते अभियुक्त ने फरवरी 2017 में आरती की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और कानोता बांध के पास लाश को जंगलों में फेंक दिया.
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पुलिस ने 8 फरवरी 2017 को अज्ञात शव मिलने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं बाद में मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया.